बिलासपुर। CG NEWS : बिलासपुर हाई कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2019 को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और वर्तमान चयन सूची को पूरी तरह वैध व संवैधानिक करार दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल किया जाएगा, साथ ही कोर्ट ने भर्ती नियमों में किए गए संशोधनों को भी पूरी तरह सही ठहराया है।
यह पूरा मामला मुख्य रूप से परीक्षा के पश्चात नियमों में बदलाव और आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को लेकर उपजे विवादों से घिरा था, जिस पर अब न्यायिक मुहर लग गई है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद पिछले कई वर्षों से संशय में रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया के सुचारू रूप से आगे बढ़ने का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।
CG VIDEO : नशे में धुत युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों से की बदतमीजी, हुई कड़ी चालानी कार्रवाई




