CG News: छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की कई धाराओं में संशोधन कर सरकार ने जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ा दी है. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अब तक नियमों को हल्के में लेते थे.
Civic rules violation fine: छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की कई धाराओं में संशोधन कर सरकार ने जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ा दी है. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अब तक नियमों को हल्के में लेते थे. नई दरों के बाद जरा-सी लापरवाही भी जेब पर हजारों रुपए का बोझ डाल सकती है. कई मामलों में तो जुर्माने की रकम लाखों तक पहुंच सकती है.
बिना पट्टा पहनाए कुत्ते को घुमाने पर लगेगा 1000 का जुर्माना
यह नियम दुर्ग जिले की चारों नगर पालिकाओं नंदिनी अहिवारा, जामुल, कुम्हारी और अमलेश्वर में लागू होगा. बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाने पर 1000 रुपए और नाली और निर्धारित स्थल के अलावा सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा. सार्वजनिक स्थानों के पेड़ों की शाखाएं काटना या फूल-फलों को नुकसान पहुंचाने पर पहले सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब इसके लिए 5,000 रुपए भरने होंगे. अगर गलती दोहराई तो सीधे 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. सबसे बड़ी मार अवैध निर्माण करने वालों पर पड़ी है.
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कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में कुत्ते के गले में पट्टा बांधकर न घुमाने को पर 1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, इसे लेकर स्थानिय निवासी मृत्युंजय ने कहा कि सरकार ने सही संसोधन किया है इससे कुत्ते और लोग भी भी सुरक्षित रहेंगे.



