मुंगेली। CRIME NEWS: मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरहदा में हुई युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी नवनीत कौर छाबड़ा ने बताया कि 3 फरवरी को अर्जुन साहू (20 वर्ष) निवासी ग्राम फरहदा ने जरहागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब ढाई माह पहले उसके मित्र कोमल साहू (19 वर्ष) का गांव के ही जयपाल उर्फ कल्लू साहू से विवाद हुआ था, जिसकी वजह मृतक द्वारा प्रार्थी की बहन से बातचीत करने की शंका थी और इसी बात को लेकर आरोपियों के मन में रंजिश बनी हुई थी।

पुलिस के अनुसार 2 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे ग्राम फरहदा के खरवोरवा तालाब पार के पास जयपाल साहू ने अपने साथी हितेश उर्फ हरिओम कश्यप के साथ मिलकर अर्जुन साहू और कोमल साहू पर हमला कर दिया। इस दौरान हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने अपने पास रखे बटनदार चाकू से अर्जुन साहू के पेट और हाथ की उंगली पर वार किया, जबकि कोमल साहू के पेट में चाकू घोंपकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कोमल साहू की मौत हो गई। सूचना पर थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103(1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू, खून लगे कपड़े और मोबाइल फोन को गवाहों के समक्ष जब्त किया।
पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बहन से बातचीत की शंका के चलते हत्या करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हितेश उर्फ हरिओम कश्यप (18 वर्ष 10 माह) निवासी बजरंगपारा जरहागांव और जयपाल उर्फ कल्लू साहू (20 वर्ष) निवासी ग्राम फरहदा शामिल हैं। पुलिस ने प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ी है और दोनों आरोपियों को 4 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।




