Thursday, March 5, 2026
Google search engine
HomeChhattisgarhशादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, शिकायत

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, शिकायत

जांजगीर-चांपा। CRIME NEWS: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बार फिर बेहद सख्त, संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश दिया है।

सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य और अमानवीय वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर यह साबित कर दिया कि कानून से बच पाना अब आसान नहीं है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप ताम्रकार (20 वर्ष), निवासी भाटापारा नैला, ने पहले नाबालिग बालिका को प्रेमजाल में फंसाया, फिर शादी करने का झूठा वादा कर उसका विश्वास जीता और उसे बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। इसके बाद आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसके साथ अनाचार की घिनौनी घटना को अंजाम दिया।

जब बालिका काफी समय तक घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद खोजबीन के दौरान पूरी घटना का खुलासा हुआ और तत्काल थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला सामने आते ही इसकी गंभीरता और पीड़िता के नाबालिग होने को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने इस अपराध को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए बिना किसी देरी के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप और CSP योगिता बाली खापर्डे के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, मुखबिर तंत्र और लगातार दबिश के माध्यम से आरोपी की तलाश तेज कर दी।

पुलिस की सक्रियता की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया था, लेकिन टीम ने रणनीतिक घेराबंदी करते हुए नैला क्षेत्र से उसे धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) और 351(3) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

विधिवत गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह, प्रधान आरक्षक भीम सेन राठौर और आरक्षक शंकर राजपूत की भी सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस प्रशासन ने दो टूक कहा है कि नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार का अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और ऐसे मामलों में आरोपियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

इस त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से न केवल पीड़िता और उसके परिवार को न्याय का भरोसा मिला है, बल्कि समाज को भी यह सख्त संदेश गया है कि शादी का झांसा देकर नाबालिगों के भविष्य और अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए जांजगीर-चांपा पुलिस पूरी ताकत से खड़ी है और आगे भी ऐसे अपराधों पर कठोर और त्वरित कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments