Tuesday, February 3, 2026
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रायपुर में शोर मचाने वाले वाहनों पर पुलिस की

रायपुर। RAIPUR NEWS : पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशानुसार दोपहिया वाहन में तेज आवाज करने वाले मोडिफाई सायलेंसर लगाकर चलने वाले बुलेट वाहन चालकों के विरूद्ध विवेक शुक्ला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात के मार्गदर्शन एवं सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पर यातायात पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गो में चेकिंग पाइंट लगाकर विशेष अभियान चलाते हुए मोडिफाई सायलेंसर लगे 65 बुलेट वाहनों को पकड़कर जप्त किया गया। सभी से मोटरयान अधिनियम के तहत 5000-5000 हजार रूपये जुर्माना भुगतान करने के उपरांत मोडिफाई सायलेंसर को वाहन से निकलवाकर जप्त किया गया। वाहन स्वामियों को मानक सायलेंसर लाकर लगवाने के उपरांत ही वाहन दिया गया।

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बता दे कि कुछ बुलेट वाहन चालक लापरवाही पूर्वक अवैध तरीके से मोडिफाई सायलेंसर लगाकर चलते है तथा सड़क पर चलते समय अचानक फटाके की आवाज निकालने लगते है जिससे दूसरे वाहन चालकों में भय एवं डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। वाहन चालक अचानक तेज आवाज से घबराकर अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते है जिस पर नियंत्रण एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश पर विशेष अभियान चलाते हुए 65 वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत वाहन जप्त कर कार्यवाही किया गया।

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अपील – बुलेट या अन्य स्पीड बाईक वाहन स्वामियों से अपील है कि वे केवल कंपनी द्वारा वाहनों में प्रदाय किये गये मानक सायलसेंर ही लगावें। सड़कों पर तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण एवं फटाखों की आवाज से दुर्घटना होने की आशंका रहती है। यह मोटरयान अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है, ऐसा करते पाये जाने पर आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। कृपया सड़कों पर आम नागरिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन चलायें। अमानक सायलेंसर न लगवायें। राजधानी रायपुर में संचालित आटो पार्ट्स संचालक एवं बुलेट वाहन विक्रेताओं भी ध्यान रखें, अमानक एवं सड़क पर असुरक्षित करने वाले सामग्री का विक्रय न करें अन्यथा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत फर्मो के खिलाफ भी कार्यवाही की जावेगी।

 

 

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