रायपुर। CG BREAKING : छत्तीसगढ़ शासन ने गरियाबंद जिले के डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम उस्माल, थाना देवभोग, तहसील अमलीपदर, विकासखंड मैनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अश्लील नृत्य व आपत्तिजनक गतिविधियों के मामले को लेकर की गई है।
आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम ने 05 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच आयोजित तथाकथित “ओपेरा (नृत्य, नाटक, संगीत)” कार्यक्रम के लिए बिना विधिवत प्रक्रिया और नियमों के विपरीत जाकर अनुमति प्रदान की थी। कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्वयं डिप्टी कलेक्टर की 09 जनवरी 2026 की रात मौजूदगी भी सामने आई है।
कार्यक्रम से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वहीं छायाचित्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए। जांच में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक गतिविधियां चलने के बावजूद कार्यक्रम रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जांच रिपोर्ट में दोष सिद्ध
अपर कलेक्टर, गरियाबंद द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि कार्यक्रम की अनुमति छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के विरुद्ध दी गई थी। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन पाया गया।
इसके बाद कलेक्टर गरियाबंद द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाया गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
इन तथ्यों के आधार पर आयुक्त, रायपुर संभाग द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत
डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

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