खैरागढ़–छुईखदान–गंडई। CG NEWS : छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के Sou Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 के दिनांक 7 नवंबर 2025 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में जिले में जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण एवं आवारा कुत्तों के नियंत्रण हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू की है।
इस योजना के तहत जिला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई की समस्त ग्राम पंचायतों में स्थित शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, मिनी स्टेडियम, बस स्टैंड, डिपो और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थल चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित परिसरों के प्रशासनिक प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, गेट और आवश्यक अधोसंरचना विकसित कर आवारा कुत्तों के प्रवेश एवं निवास को रोके।
नोडल अधिकारी प्रत्येक चिन्हित स्थल के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी में परिसर का रख-रखाव, स्वच्छता, आवारा कुत्तों की निगरानी और 24 घंटे सुरक्षा शामिल है। नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तथा हेल्पलाइन नंबर “1100 – निदान” परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
पशुधन विकास विभाग के सहयोग से आवारा कुत्तों को तत्काल हटाना, नसबंदी एवं टीकाकरण करना और उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में व्यवस्थित करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक चिन्हित स्थल का तीन माह में एक बार निरीक्षण किया जाएगा।
पंचायत क्षेत्र में आयोजित हाट-बाजार, मेला और अन्य कार्यक्रमों में खाने-पीने के अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन कर आवारा पशुओं के जमाव को रोका जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय एवं जिला मार्गों से आवारा गोवंश और अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने का कार्य निरंतर जारी रहेगा।
जिले के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को नोडल अधिकारी और निरीक्षणकर्ता अधिकारी बनाया गया है। जनपद पंचायत खैरागढ़ एवं छुईखदान में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इस योजना के माध्यम से जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी की निगरानी में जन-सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।




