जांजगीर चांम्पा। CG NEWSW: विधायक कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रेत घाट कितने स्वीकृत हैं, उन्हें कितने वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है और पट्टेदार कौन हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि वर्ष 2025 के नए नियम लागू होने के बाद क्या 2023 के अंतर्गत किए गए अनुबंध निरस्त किए गए हैं।
इस पर सरकार ने जवाब दिया कि जिला जांजगीर-चांपा में अनुसूचित क्षेत्र नियम 2023 के तहत कोई भी रेत घाट स्वीकृत नहीं है, इसलिए अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।
वहीं विधायक ब्यास कश्यप ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को लेकर भी विस्तृत जानकारी मांगी। सरकार ने बताया कि 01 जनवरी से 25 नवंबर 2025 तक प्रदेश में 13 हजार 42 घरेलू उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाए हैं।
2 किलोवाट तक के संयंत्र की लागत 50 हजार रुपये प्रति किलोवाट और उससे अधिक क्षमता पर 45 हजार रुपये प्रति किलोवाट तय की गई है।
सरकार के अनुसार 9748 हितग्राहियों को केंद्रांश और 7615 को राज्यांश अनुदान मिल चुका है, जबकि कुछ हितग्राही अभी अनुदान के इंतजार में हैं।
योजना के तहत 3 किलोवाट तक के संयंत्र के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से 2 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा है।
सोलर कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता एन. बिम्बीसार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।




