रायपुर। RAIPUR BREAKING : जीई, मालवीय, सदर बाजार और एमजी रोड में रैली जुलुस शोभायात्रा निकालने पर रोक लगाई गई है। पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन कमांक/पु.उपा. / मध्य / राय / 82 / 26 दिनांक 22.02.2026 द्वारा रायपुर के अति व्यस्ततम मार्गो में सुगम यातायात, कानून व्यवस्था व जनसुविधा के दृष्टिकोण से प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन को प्रतिबंधित किये जाने की अनुशंसा की गई है।
अतः पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन से सहमत होकर परिशांति, लोकहित एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अंतर्गत नीचे वर्णित क्षेत्रों में प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी प्रकार की रैली. शोभायात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है :-
जी. ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा
एम. जी. रोड में गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक
उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शन धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, आदेश तिथि से आगामी 02 माह तक प्रतिबंधित रहेंगे।





