छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर महापौर/नगरपालिका/नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर दिया गया। पिछले सरकार ने महापौर/अध्यक्ष के चुनाव सीधे न करवाकर पार्षदों द्वारा चुनाव करने संबंधी संशोधन किया गया था जिसे वर्तमान सरकार ने पुनः संशोधित कर पूर्ववत कर दिया गया है।
राज्य गठन दिवस पर पूरे प्रदेश में जब राज्योत्सव मनाया जा रहा है तब सरकार ने यह निर्णय लेकर उसे तोहफे के बतौर जनता के सामने पेश किया है। पिछली सरकार ने इस चुनाव को पार्षदों पर छोड़ दिया गया था। हालांकि उस समय भी इस प्रक्रिया का विरोध भाजपा द्वारा किया गया था। इस पद्धति से चुनाव कराए जाने पर अब लोग पार्षद और महापौर के लिए दो वोट कर सकेंगे।